कुंवरबाई नु मामेरू योजना (Kuvarbai Nu Mameru Yojana 2025) : गुजरात सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसके तहत राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), अनुसूचित जाति (SC), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC/SEBC) और गरीब परिवारों की बेटियों को विवाह पर वित्तीय सहायता (Marriage Assistance) दी जाती है।
🌸 कुंवरबाई नु मामेरू योजना 2025 (Kuvarbai Nu Mameru Yojana Gujarat)
✅ योजना की मुख्य विशेषताएँ (Key Features)
लाभ राशि
1 अप्रैल 2021 के बाद विवाह पर – ₹12,000 सहायता।
1 अप्रैल 2021 से पहले विवाह पर – ₹10,000 सहायता।
लाभार्थियों की संख्या (Beneficiaries Count)
अब तक 43,000+ बेटियाँ योजना का लाभ ले चुकी हैं।
वित्त वर्ष 2023–24 में 11,300+ लाभार्थियों को ₹13.51 करोड़ से अधिक की राशि दी गई।
कुल वितरित धनराशि (Total Fund Released)
अब तक ₹49.56 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है।
🎯 योजना का उद्देश्य (Objectives of Kuvarbai Nu Mameru Yojana)
आर्थिक सहयोग – गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक बोझ कम करना।
बेटियों का सशक्तिकरण – समाज में बेटियों के प्रति सम्मान और समानता बढ़ाना।
बाल विवाह रोकथाम – न्यूनतम विवाह आयु (लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष) का पालन सुनिश्चित करना।
पुनर्विवाह सहायता – विधवा या पुनर्विवाह करने वाली बेटियों को भी योजना का लाभ मिलना।
📝 पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
निवास – लाभार्थी का गुजरात राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य।
आय सीमा – ग्रामीण एवं शहरी परिवारों की वार्षिक आय ₹6 लाख तक।
लक्षित वर्ग – अनुसूचित जाति (SC), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की बेटियाँ।
विवाह आयु –
कन्या – कम से कम 18 वर्ष
वर – कम से कम 21 वर्ष
लाभ सीमा – एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियाँ लाभ ले सकती हैं।
आवेदन समय – विवाह के 2 वर्षों के भीतर आवेदन करना आवश्यक।
पुनर्विवाह लाभ – विधवा या पुनर्विवाह करने वाली बेटियाँ भी पात्र।
💵 लाभ राशि वितरण (Amount Disbursement)
₹12,000 – 1 अप्रैल 2021 के बाद हुए विवाह पर।
₹10,000 – 1 अप्रैल 2021 से पहले हुए विवाह पर।
राशि सीधे लाभार्थी बेटी के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है।
📝 कुंवरबाई नु मामेरू योजना आवेदन प्रक्रिया (Step by Step Application Process)
🔹 स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ
सबसे पहले गुजरात सरकार की e-Samaj Kalyan Portal पर विजिट करें:
👉 https://esamajkalyan.gujarat.gov.in
🔹 स्टेप 2: पंजीकरण / लॉगिन करें
यदि नया यूजर हैं तो New Registration करें।
पहले से अकाउंट है तो Login ID और Password से लॉगिन करें।
🔹 स्टेप 3: आवेदन फॉर्म भरें
व्यक्तिगत जानकारी (नाम, पता, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर) भरें।
शादी का विवरण (विवाह की तारीख, आयु आदि) दर्ज करें।
पारिवारिक आय और जाति विवरण सही-सही भरें।
🔹 स्टेप 4: आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें (Upload Documents)
बेटी और अभिभावक का Aadhaar Card
जाति प्रमाण पत्र (SC / OBC / EWS)
विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate)
आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, वोटर ID, बिजली बिल आदि)
बैंक पासबुक की कॉपी (पहला पृष्ठ)
जन्म प्रमाण पत्र / स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट
दूल्हा-दुल्हन का संयुक्त फोटो
विधवा या पुनर्विवाह की स्थिति में संबंधित प्रमाण पत्र
अन्य आवश्यक दस्तावेज जैसे हलफनामा (Affidavit) / Undertaking
🔹 स्टेप 5: सत्यापन प्रक्रिया
आवेदन सबमिट होने के बाद अधिकारी दस्तावेज़ और जानकारी का वेरिफिकेशन करेंगे।
🔹 स्टेप 6: सहायता राशि प्राप्त करें
सत्यापन सफल होने पर ₹12,000 की राशि सीधे बेटी के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए भेज दी जाएगी।
❓ कुंवरबाई नु मामेरू योजना से जुड़े सामान्य प्रश्न (FAQs)
Q1: क्या एक परिवार की तीन बेटियों को भी योजना का लाभ मिल सकता है?
👉 नहीं। इस योजना के तहत प्रति परिवार अधिकतम दो बेटियों को ही ₹12,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
Q2: क्या शादी के 2 साल बाद भी आवेदन किया जा सकता है?
👉 नहीं। इस योजना में विवाह की तारीख से 2 वर्षों के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। इसके बाद आवेदन अमान्य हो जाएगा।
Q3: यदि परिवार की वार्षिक आय सीमा ₹6 लाख से अधिक हो तो क्या लाभ मिलेगा?
👉 नहीं। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को दिया जाता है जिनकी कुल वार्षिक आय ₹6 लाख तक है। आय सीमा अधिक होने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
Q4: क्या शादी से पहले आवेदन करने पर सहायता राशि मिल सकती है?
👉 नहीं। इस योजना के तहत सहायता राशि विवाह होने के बाद ही लाभार्थी बेटी के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है।
Q5: कुंवरबाई नु मामेरू योजना की राशि कितने दिनों में बैंक खाते में आती है?
👉 आमतौर पर आवेदन स्वीकृत होने के बाद 30 से 60 दिनों के भीतर ₹12,000 की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। हालाँकि, यह समय सीमा संबंधित जिला समाज कल्याण कार्यालय पर भी निर्भर करती है।
