डॉ. सविताबेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना 2026 गुजरात सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अन्य जाति के बीच होने वाले अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना तथा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है।
गुजरात सरकार की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, पात्र दंपत्ति को इस योजना के तहत कुल ₹2,50,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
योजना का नाम
डॉ. सविताबेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना (BCK-54)
यह योजना गुजरात के Director, Scheduled Caste Welfare, Social Justice & Empowerment Department द्वारा संचालित की जाती है।
डॉ. सविताबेन अंबेडकर योजना के तहत कितनी सहायता मिलेगी?
योजना के अंतर्गत पात्र दंपत्ति को कुल ₹2,50,000 की सहायता दी जाती है:
| सहायता का प्रकार | राशि |
|---|---|
| पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर छोटी बचत प्रमाणपत्र | ₹1,00,000 |
| घरेलू उपयोग के साधन खरीदने के लिए सहायता | ₹1,50,000 |
| कुल सहायता | ₹2,50,000 |
गुजरात सरकार के आधिकारिक योजना पेज पर यही सहायता संरचना दी गई है।
डॉ. सविताबेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य:
- अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना
- सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना
- अस्पृश्यता जैसी सामाजिक कुरीतियों को कम करना
- अनुसूचित जाति एवं अन्य जाति के बीच सामाजिक एकता को बढ़ावा देना
- नवविवाहित दंपत्ति को आर्थिक सहायता प्रदान करना
गुजरात सरकार के अनुसार यह योजना सामाजिक समरसता और अस्पृश्यता उन्मूलन के उद्देश्य से लागू की गई है।
कौन आवेदन कर सकता है?
योजना की आधिकारिक पात्रता के अनुसार:
- अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपत्ति में से एक व्यक्ति अनुसूचित जाति (SC) का होना चाहिए।
- पात्र व्यक्ति गुजरात का मूल निवासी होना चाहिए।
- विवाह का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।
- विवाह के बाद दो वर्ष के भीतर योजना के लिए आवेदन करना होगा।
- योजना में कोई आय सीमा नहीं है।
- अन्य राज्यों से संबंधित कुछ मामलों में अतिरिक्त निवास/जाति संबंधी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता हो सकती है।
विधवा या विधुर के पुनर्विवाह के लिए नियम
गुजरात सरकार की जानकारी के अनुसार, यदि कोई विधुर या विधवा व्यक्ति, जिसके बच्चे नहीं हैं, पुनर्विवाह करता है तो वह निर्धारित शर्तों के अनुसार इस योजना के लिए पात्र हो सकता है।
आवेदन कब करना होगा?
अंतरजातीय विवाह के बाद 2 वर्ष के अंदर इस योजना के लिए आवेदन करना जरूरी है। इसलिए पात्र दंपत्ति को विवाह का पंजीकरण करवाने के बाद समय सीमा के अंदर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।
आवेदन कैसे करें?
गुजरात में योजना से संबंधित ऑनलाइन सेवाएं e-Samaj Kalyan Portal के माध्यम से उपलब्ध हैं। आधिकारिक पोर्टल पर Social Justice & Empowerment Department के अंतर्गत Dr. Savitaben Ambedkar Intercaste Marriage Assistance Scheme उपलब्ध है।
ऑनलाइन आवेदन के लिए चरण
Step 1: गुजरात सरकार के e-Samaj Kalyan Portal पर जाएं।
Step 2: संबंधित योजना का चयन करें।
Step 3: आवेदन फॉर्म में मांगी गई व्यक्तिगत और विवाह संबंधी जानकारी भरें।
Step 4: आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
Step 5: आवेदन को Submit करें।
Step 6: आवेदन की रसीद/आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
आवेदन करते समय पोर्टल पर दिखाई देने वाले वर्तमान निर्देशों और आवश्यक दस्तावेजों की सूची को जरूर जांचें।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के समय सामान्यतः निम्न प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है:
- विवाह प्रमाण-पत्र
- अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र
- गुजरात निवासी/मूल निवासी प्रमाण
- पति-पत्नी के पहचान प्रमाण
- पति-पत्नी की बैंक संबंधी जानकारी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- संयुक्त बैंक खाता/अन्य आवश्यक बैंक दस्तावेज
- अन्य दस्तावेज, जैसा कि आधिकारिक पोर्टल पर मांगा जाए
महत्वपूर्ण: दस्तावेजों की अंतिम सूची आवेदन के समय आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य जांचें।
गुजरात में इस योजना का आधिकारिक नाम
गुजरात सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड में यह योजना “Dr. Savitaben Ambedkar Inter-Caste Marriage Assistance Scheme” तथा BCK-54 के नाम से सूचीबद्ध है।
योजना कब शुरू हुई?
गुजरात सरकार के आधिकारिक योजना विवरण के अनुसार, इस योजना के शुरू होने का वर्ष 1974 बताया गया है।
केंद्र सरकार की योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी
एक महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र स्तर पर चलने वाली पुरानी Dr. Ambedkar Scheme for Social Integration through Inter-Caste Marriages को 1 अप्रैल 2023 से Protection of Civil Rights Act, 1955 के अंतर्गत चलने वाली Centrally Sponsored Scheme में मर्ज किया गया था। इसके बाद अंतरजातीय विवाह के मामलों में आवेदन संबंधित राज्य/UT की Social Welfare Department की प्रक्रिया के अनुसार करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसलिए गुजरात के आवेदकों के लिए गुजरात सरकार के वर्तमान नियम और e-Samaj Kalyan Portal को प्राथमिकता देना जरूरी है।
गुजरात में कितने लोगों को लाभ मिला?
केंद्र सरकार के Department of Social Justice & Empowerment द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार गुजरात में अंतरजातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन पाने वाले व्यक्तियों की संख्या 2024-25 में 1,775 दर्ज की गई है।
महत्वपूर्ण बातें
- सहायता राशि: ₹2,50,000
- योजना: डॉ. सविताबेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना
- योजना कोड: BCK-54
- एक पति/पत्नी का SC होना आवश्यक
- विवाह का पंजीकरण आवश्यक
- आवेदन की समय सीमा: विवाह के 2 वर्ष के भीतर
- आय सीमा: नहीं
- ऑनलाइन सेवा: e-Samaj Kalyan Gujarat
आधिकारिक लिंक
1. गुजरात सरकार – योजना की आधिकारिक जानकारी:
Dr. Savitaben Ambedkar Inter-Caste Marriage Scheme – Gujarat Government
2. गुजरात सरकार – योजना का गुजराती पेज:
ડૉ. સવિતાબેન આંબેડકર આંતરજ્ઞાતિય લગ્ન સહાય યોજના
3. e-Samaj Kalyan Gujarat – ऑनलाइन सेवा:
e-Samaj Kalyan – Dr. Savitaben Ambedkar Intercaste Marriage Assistance Scheme
4. Gujarat Social Justice & Empowerment Department:
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, गुजरात सरकार
5. भारत सरकार – Inter-Caste Marriage Incentive Scheme:
Department of Social Justice & Empowerment – Inter-Caste Marriage Incentive
निष्कर्ष
डॉ. सविताबेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना 2026 गुजरात में अंतरजातीय विवाह करने वाले पात्र दंपत्तियों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता योजना है। पात्र दंपत्ति को कुल ₹2.50 लाख तक की सहायता मिल सकती है और आवेदन विवाह के दो वर्ष के भीतर करना होता है।
आवेदन करने से पहले गुजरात सरकार के आधिकारिक e-Samaj Kalyan Portal पर वर्तमान पात्रता, दस्तावेज और आवेदन संबंधी निर्देश जरूर जांचें।
